हेट स्पीच मामला : अब्बास अंसारी की गई विधायकी, मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा विधानसभा सचिवालय
हेट स्पीच मामला : अब्बास अंसारी की गई विधायकी, मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा विधानसभा सचिवालय"
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Hindi NewsUP NewsAbbas Ansari was removed from post MLA hate speech case assembly secretariat will declare Mau seat vacant यूपी के एक और विधायक की सदस्यता चली गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी
के बेटे व सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताSat, 31 May 2025 08:47 PM Share Follow Us on
__ उत्तर प्रदेश के एक और विधायक की सदस्यता चली गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे व सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। इस कारण उनकी
विधानसभा सदस्यता स्वत: समाप्त हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय अब जल्द अब्बास अंसारी की मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नियमानुसार इस सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा।
यूपी विधानसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कानूनन कोर्ट का निर्णय आने पर विधायक की सदस्यता स्वत: खत्म हो जाने का प्रावधान है। ऐसें उनकी सदस्यता अब उसी तारीख से खत्म हो गई जिस
तारीख को कोर्ट का निर्णय आया। अब डीएम मुख्य सचिव के जरिए यूपी विधानसभा को जब लिखित तौर पर सूचित करेंगे तब विधानसभा सचिवालय उनकी सीट रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी करेगा। मौजूदा 18वीं
विधानसभा में अब तक इरफान सोलंकी, आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां, राम दुलार, विक्रम सैनी को विभिन्न मामलों में अदालत ने दो साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई और इस कारण इनकी सदस्यता चली गई
थी। यह सभी अलग अलग दलों से 2022 के विधानसभा चुनाव जीते थे। ये भी पढ़ें:अब्बास अंसारी को बड़ा झटका, हेट स्पीच में दोषी करार, सजा का ऐलान थोड़ी देर में विधायक अब्बास अंसारी को दो साल की सजा
हेट स्पीच मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने शनिवार को सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को क्रमश: दो साल
और छह महीने की सजा सुनाई। उनके ऊपर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। फैसला आते ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। बाद में वे 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा हो गए। विधायक के अधिवक्ता ने
बताया कि फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ये भी पढ़ें:सजा का ऐलान होते ही संकट में अब्बास की विधायकी, अफसरों को धमकाना पड़ा भारी ये है पूरा मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में
अब्बास अंसारी सुभासपा के प्रत्याशी थे। तीन मार्च, 2022 को पहाड़पुरा की जनसभा में उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी। एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर मामले में
अब्बास अंसारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस बीच, चुनाव जीतकर अब्बास अंसारी विधायक बन गए। उधर, विवेचना के बाद पुलिस ने विधायक, उनके भाई उमर अंसारी और चाचा मंसूर अंसारी के विरुद्ध
कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया। इसमें छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 31 मई (शनिवार) को फैसले की तिथि मुकर्रर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सदर विधायक अब्बास अंसारी
और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया। दोनों को क्रमश: दो साल और छह माह की सजा सुनाई। उनके ऊपर 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह और बचाव पक्ष के दरोगा सिंह ने
बहस की। मामले में आरोपी उमर अंसारी की पत्रावली कोर्ट ने पहले ही अलग कर दी थी। तीन मामलों में चल रही थी सुनवाई, एक में आया फैसला विधायक अब्बास अंसारी को शनिवार को हेट स्पीच मामले में मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सजा सुनाई गई। जिले में अब्बास अंसारी पर कुल तीन मामलों में सुनवाई चल रही थी। एक में फैसला आ गया। अभी दो में सुनवाई चल रही है।
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