दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर शख्स ने लगाई याचिका, नाराज हाई कोर्ट ने सिखा दिया सबक

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सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिस परिसर को लेकर शिकायत की है, उसके संबंध में आंशिक कार्रवाई की गई थी और इसी मुद्दे को लेकर एक और


याचिका भी लंबित है। Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 3 June 2025 06:46 PM Share Follow Us on __ दिल्ली में हो रहे एक अवैध निर्माण को लेकर शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया, हाई कोर्ट ने


उस शख्स पर भड़कते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शख्स ने यह याचिका एक ऐसे अवैध निर्माण को लेकर लगाई थी, जो कि उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर हो


रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि घर से इतनी दूर हो रहे अवैध निर्माण की किसी भी गतिविधि से याचिकाकर्ता का कानूनी या मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हो


रहा है। अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने वाले शख्स ने यह केस गलत उद्देश्य के साथ दायर किया था और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सबक सिखाते


हुए उसको चार सप्ताह के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट में 50 हजार रुपए की जुर्माना राशि भी जमा करने का आदेश दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ यह याचिका दिल्ली के वसंत विहार इलाके


में रहने वाले एक शख्स ने दायर की थी। उसका कहना था कि काम पर जाने के दौरान और वहां से वापस आते समय, उसने महरौली में अवैध और अनाधिकृत निर्माण होते हुए देखा है। उसने आरोप लगाया कि एक इमारत में


छठवीं मंजिल तक निर्माण हो चुका है और अन्य अवैध बदलावों के साथ ही वहां पर एक अवैध मंजिल भी बनाई जा रही है। सुनवाई के दौरान अदालत में पेश हुए दिल्ली नगर निगम (MCD) के वकील ने कहा कि


याचिकाकर्ता ने जिस परिसर को लेकर शिकायत की है, उसके संबंध में आंशिक कार्रवाई की गई थी और इसी मुद्दे को लेकर एक और याचिका भी लंबित है। हाई कोर्ट ने 29 मई को दिए अपने फैसले में कहा,


'याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर करने का एकमात्र आधार यही है कि अपने ऑफिस आने-जाने के लिए वह उसी सड़क का इस्तेमाल करता है।' न्यायालय ने आगे कहा कि 'वर्तमान मामला स्पष्ट


रूप से कानून की प्रक्रिया को गाली देने जैसा और उसका दुरुपयोग करने का है।' अदालत ने आगे कहा, 'यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के निवास स्थान से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित संपत्ति में


होने वाले किसी भी अवैध निर्माण से याचिकाकर्ता का कोई कानूनी या मौलिक अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है।' अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में याचिका दायर करना, जिनमें वादी का कोई


प्रत्यक्ष हित नहीं है, निंदनीय है और वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का संबंधित संपत्ति से कोई संबंध नहीं है।


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