राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह के आरोप की जांच करने का निर्देश
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हिसार। एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज देशद्रोह के आरोप की वह जांच करे। अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने की पुलिस की याचिका को ठुकरा
दिया क्योंकि जिस भाषण पर मामला दर्ज किया गया था वह भाषण महाराष्ट्र में दिया गया था। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा ने कल पुलिस की समीक्षा याचिका पर निर्देश दिए जिसमें
हिसार में सात सितंबर 2012 को दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। वकील रजत कलसन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राज ठाकरे द्वारा 31 अगस्त
2012 को मुंबई में दिया गया भाषण उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ है जो ‘देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरनाक’ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए थे कि भाषण में दो वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने का
प्रयास किया गया। साथ ही दंगे को भड़काने का भी प्रयास किया गया और यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। हांसी के तत्कालीन सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार के निर्देश पर पुलिस ने
मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चार अक्तूबर 2012 को हिसार की अदालत में अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए मामले को खारिज करने की गुहार लगाई थी। लेकिन अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और मामले की फिर
से जांच के आदेश दिए थे और सहायक पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि मामले में कोई कदम नहीं उठाने के लिए हांसी के एसएचओ के खिलाफ दस दिन के भीतर कार्रवाई की जाए। लेकिन एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई
करने के बजाए पुलिस ने हिसार के सत्र न्यायाधीश की अदालत में समीक्षा याचिका डाल दी और इस पर स्थगन आदेश ले लिया। मामले की सुनवाई कल यहां सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई, जिसमें पुलिस की तरफ
से लोक अभियोजक ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। शिकायतकर्ता वकील रजत कलसन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर दर्ज
प्राथमिकी को अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
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